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Chhattisgarh

नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई: तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा, पुलिस की एंड-टू-एंड जांच बनी मिसाल

सूरजपुर ।जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार असर दिखा रही है। जब से पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर ने पद भार संभाला है, तब से मामलों में एंड-टू-एंड कार्रवाई सूचना संकलन से लेकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी तक पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते दोष सिद्धि के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

घटनाक्रम के अनुसार,  7 फरवरी 2025 को चौकी लटोरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तुलसी नाला के पास कुछ व्यक्ति अवैध नशीली दवाइयों के साथ मौजूद हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर मौके से विकास सिंह राणा (30 वर्ष), सूरज सिंह (20 वर्ष) एवं आशीष सिंह उर्फ गोलू (30 वर्ष) निवासी ग्राम केनाबांध, थाना कोतवाली अम्बिकापुर को एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के साथ पकड़ा।

तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से ऑनरेक्स कफ सिरप की 1000 शीशियां बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही विधिवत जप्ती कार्यवाही करते हुए पंचनामा तैयार किया और प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में एक नाबालिग होने के कारण उसे विधि अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की जांच एएसआई अरुण गुप्ता की ओर से की गई, जिन्होंने साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं कानूनी आधार पर संकलन किया। जप्त पदार्थ को फॉरेंसिक परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट ने नशीले पदार्थ होने की पुष्टि की। साथ ही गवाहों के बयान, जब्ती प्रक्रिया एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों को सुदृढ़ करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में हुई। न्यायालय द्वारा गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट एवं समस्त साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत आरोपियों को दोषी पाया गया। 17 अप्रैल 2026 को पारित निर्णय में तीनों आरोपियों को NDPS Act, 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस पूरे प्रकरण में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सटीक विवेचना और न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुतीकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि जांच एंड-टू-एंड मजबूत हो, तो नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जा सकती है। इस तरह के सख्त निर्णयों और पुलिस की सुदृढ़ कार्रवाई का सीधा संदेश समाज में जाता है कि ऐसे अवैध कार्यों में संलिप्त या इसमें शामिल होने की सोच रखने वाले लोग अंजाम को समझते हुए इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने के लिए बाध्य होंगे।

Chief Editor

छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार, जिन्होने पत्रकारिता के सभी क्षेत्रों में काम किया 1984 में ग्रामीण क्षेत्र से संवाददाता के रूप में काम शुरू किया। 1986 में बिलासपुर के दैनिक लोकस्वर में उपसंपादक बन गए। 1987 से 2000 तक दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के राष्ट्रीय अखबार जनसत्ता में बिलासपुर संभाग के संवाददाता के रूप में सेवाएं दीं। 1991 में नवभारत बिलासपुर में उपसंपादक बने और 2003 तक सेवाएं दी। इस दौरान राजनैतिक विश्लेषण के साथ ही कई चुनावों में समीक्षा की।1991 में आकाशवाणी बिलासपुर में एनाउँसर-कम्पियर के रूप में सेवाएं दी और 2002 में दूरदर्शन के लिए स्थानीय साहित्यकारों के विशेष इंटरव्यू तैयार किए ।1996 में बीबीसी को भी समाचार के रूप में सहयोग किया। 2003 में सहारा समय रायपुर में सीनियर रिपोर्टर बने। 2005 में दैनिक हरिभूमि बिलासपुर संस्करण के स्थानीय संपादक बने। 2009 से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में बिलासपुर के स्थानीय न्यूज चैनल ग्रैण्ड के संपादक की जिम्मेदारी निभाते रहे । छत्तीसगढ़ और स्थानीय खबरों के लिए www.cgwall.com वेब पोर्टल शुरू किया। इस तरह अखबार, रेडियो , टीवी और अब वेबमीडिया में काम करते हुए मीडिया के सभी क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है।
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