बिलासपुर….पढ़ाई में मदद करने के बहाने पहले जान-पहचान बढ़ाई, फिर भरोसे का फायदा उठाकर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बदनाम करने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया। पीड़िता की बहन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दीपक चतुर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 11 माह है और वह बिलासपुर के डीपी विप्र महाविद्यालय में अंतिम वर्ष की छात्रा है। इसी महाविद्यालय में पढ़ने वाला वरिष्ठ छात्र दीपक चतुर पढ़ाई में मदद करने के बहाने उससे बातचीत करता था। इसी परिचय का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित तौर पर 10 नवंबर और 15 दिसंबर 2025 को पीड़िता को अपने किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बारे में किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी भी दी। इस कारण पीड़िता डरी रही।

मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता की बहन ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 79 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए।

पुलिस ने नामजद आरोपी की तलाश कर पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की गई। आरोपी दीपक चतुर मूल रूप से सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम कलमी का निवासी है और वर्तमान में बिलासपुर के बंगालीपारा में किराए के मकान में रह रहा था।

इस संपूर्ण कार्रवाईअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में की गई।