Rajasthan सरकार ने कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में अब किसी भी कोचिंग सेंटर को संचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

इसके लिए बुधवार को विधानसभा में “राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक” पेश किया गया, जिसके तहत सरकार कोचिंग संस्थानों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगी। इस नए कानून के तहत किसी भी सेंटर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

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कोटा देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल हजारों छात्र यहां अपने सपनों को साकार करने आते हैं, लेकिन कई बार अनियमितता और गैर-पंजीकृत संस्थानों के चलते छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ कोचिंग सेंटर झूठे दावे करके छात्रों को गुमराह करते हैं, जिससे परीक्षा में असफल होने पर छात्रों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कई बार यह तनाव आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं तक पहुंच जाता है।

विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि यह विधेयक कोचिंग संस्थानों के बढ़ते व्यावसायीकरण पर लगाम लगाने और छात्रों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों में राजस्थान में कोचिंग सेंटरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये संस्थान नीट, जेईई, आईआईएम प्रवेश परीक्षा और क्लैट जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता की गारंटी का झूठा वादा करके छात्रों को आकर्षित करते हैं।

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मंत्री ने यह भी कहा कि कई कोचिंग सेंटर छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, जिससे परीक्षा में असफल होने पर वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इस निराशा और हताशा के चलते कई छात्र अवसाद का शिकार हो जाते हैं और कुछ आत्महत्या जैसा कठोर कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में यह नया कानून छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए बेहद जरूरी था

इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में कोई भी कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं हो सकेगा। इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोचिंग संस्थान तय नियमों का पालन करें। यदि कोई सेंटर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा

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