CG Teacher News: जांजगीर-चांपा। शराब के नशे में स्कूल आने और पालकों व जनप्रतिनिधियों से बदसुलूक के आरोप में जांजगीर-चांपा जिले के डीईओ ने दो शराबी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा के पत्र 21 सितंबर 2026 पत्र प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार 19 सितंबर 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) में ललित राम भारद्वाज, सहायक शिक्षक एलबी. शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) विकासखंड बलौदा शराब पीकर शाला में उपस्थित पाये गये।

उक्त संबंध में ललित राम भारद्वाज, सहायक शिक्षक एलबी. शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) विकासखंड बलौदा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संबंधित के द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ललित राम भारद्वाज, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) विकासखंड बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ०ग० का उक्त कृत्य पदीय गरिमा के विपरित, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, तो छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है।

ललित राम भारद्वाज, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) विकासखंड बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ०ग० को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में ललित राम भारद्वाज, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) विकासखंड बलौदा का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. नियत रहेगा एवं निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

योगेश्वर सिंह कंवर को किया निलंबित

सोशल मीडिया में वायरल विडियो एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी-पामगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार 24 सितंबर 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा भुईगांव में योगेश्वर सिंह कंवर प्रधान पाठक द्वारा स्कूल परिसर में शराब पीकर शाला में उपस्थित हुए एवं जनप्रतिनिधियों से बदसुलूकी किया।

उक्त संबंध में योगेश्वर सिंह कंवर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा भुईगांव विकासखंड पामगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तत्काल जवाब चाहा गया। संबंधित के द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

योगेश्वर सिंह कंवर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा भुईगांव विकासखंड पामगढ, जिला-जांजगीर-चांपा छ०ग० का उक्त कृत्य पदीय गरिमा के विपरित, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है।

योगेश्वर सिंह कंवर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा भुईगांव विकासखंड पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा छ०ग० को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में योगेश्वर सिंह कंवर प्रधान पाठक, शासकीय प्राश्भमिक शाला भांठापारा भुईगांव विकासखंड पामगढ़ का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छ.ग. नियत रहेगा एवं निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।