CG News।भिलाई: तंत्र-मंत्र और ग्रह-शांति के नाम पर एक महिला से करोड़ों की ठगी करने वाले एक फर्जी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Cg news।आरोपी ने खुद को सिद्ध योगाचार्य और पंडित बताकर महिला की जन्मकुंडली में ‘मृत्यु दोष’ और ग्रहों की गंभीर स्थिति का भय दिखाकर उसे करीब 36 लाख 66 हजार रुपए की ठगी का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के फ्लैट को भी अपने नाम रजिस्ट्री न कराने पर तंत्र विद्या से मार डालने की धमकी दी थी।

थाना सुपेला पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से लाखों की संपत्ति और तंत्र-मंत्र से जुड़ा फर्जी प्रचार सामग्री भी बरामद की गई है।

पल्लवी जायसवाल (46 वर्ष), निवासी फ्लैट नंबर 120, द्वितीय तल, सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट, जुनवानी भिलाई, वर्ष 2022 में नेहरू नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर गई थीं।

वहां उन्होंने मंदिर के पुजारी परिचय मिश्रा को अपनी जन्मकुंडली दिखाकर स्वास्थ्य एवं रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। पुजारी मिश्रा ने कुंडली में दोष बताकर ग्रहों की शांति के लिए विशेष पूजा की सलाह दी और अपने गुरु कुलदीप जी महाराज से मिलवाने की बात कही।

जनवरी 2023 में परिचय मिश्रा ने पल्लवी की मुलाकात कुलदीप उर्फ कालू (पिता जगजीवन, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम रीटोली, थाना शिवजी, जिला रोहतक, हरियाणा) से करवाई।

कुलदीप ने खुद को सिद्ध पंडित और योगाचार्य बताते हुए प्रार्थिया को बताया कि उसकी कुंडली में गंभीर ग्रहदोष है और घर में भी बाधाएं हैं, जिससे जान का खतरा है। इस बात से डरकर आवेदिका ने 18 जनवरी 2023 को कुलदीप द्वारा बताए बैंक खाता नंबर में पहली किस्त के रूप में ₹17,000 ट्रांसफर किए।

इसके बाद डर और मानसिक दबाव का सिलसिला चलता रहा और कुल मिलाकर पीड़िता ने विभिन्न तिथियों में कुल ₹36,66,000 की राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दी। इन खातों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटक बैंक रोहतक आदि शामिल थे।

फ्लैट हड़पने की कोशिश और जान से मारने की धमकी

जब कुलदीप उर्फ कालू ने पल्लवी जायसवाल से उनका शिखर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट अपने नाम रजिस्ट्री कराने को कहा और पीड़िता ने इनकार किया, तो उसने तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी दी। इससे भयभीत महिला ने आखिरकार पुलिस की शरण ली।

थाना सुपेला में प्रार्थिया की शिकायत पर अपराध क्रमांक 673/2025, धारा 318(4), 308(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कुलदीप उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेजदिया है।