बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा निवासी एक पति की तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। पति ने पत्नी पर कथित तौर पर उसे सांवला और मोटा कहकर अपमानित करने, मानसिक क्रूरता करने और बिना उचित कारण अलग रहने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि पति अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने परिवार न्यायालय, जांजगीर के 28 अगस्त 2024 के फैसले को बरकरार रखा।

जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच के समक्ष मामला चांपा के ओल्ड कॉलेज रोड निवासी 28 वर्षीय आकाश घोष और उनकी 25 वर्षीय पत्नी पूजा सीत से जुड़ा था। दोनों का विवाह 7 मार्च 2019 को चांपा में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की मांग की थी।

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पति की ओर से कहा गया कि पत्नी करीब दो-तीन महीने तक ही उसके और परिवार के साथ रही।

इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि पत्नी उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करती थी, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी और बार-बार मायके चली जाती थी।

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पति के अनुसार, पत्नी एक रिश्तेदार की शादी में राजस्थान गई थी और करीब 25 दिन बाद वापस लौटी। उसने गर्भ में पल रहे जुड़वां बच्चों का गर्भपात होने की जानकारी दी। इसके बाद उसकी सास उसे इलाज के लिए रायगढ़ ले गई और वह वापस चांपा नहीं लौटी।

आकाश ने दावा किया कि उसने पत्नी को वापस लाने के कई प्रयास किए। 5 नवंबर 2019 को जांजगीर काउंसिलिंग सेंटर से संपर्क किया गया और 16 दिसंबर 2019 को समाज के लोगों के साथ रायगढ़ जाकर भी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की गई। इसके बाद पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़ी कार्यवाही शुरू की गई, जो रायगढ़ न्यायालय में लंबित है।

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वहीं, पत्नी पूजा ने पति के आरोपों से इनकार करते हुए अलग पक्ष रखा। उसके अनुसार, पति के दूसरी महिला से संबंध थे। इस बात की जानकारी होने के बाद वह शराब पीने लगा और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान पति ने उसकी उचित देखभाल और इलाज नहीं कराया।

पूजा के अनुसार, बीमारी के दौरान उसकी मां उसे इलाज के लिए रायगढ़ लेकर गई थी। ठीक होने के बाद उसने पति और ससुराल पक्ष से उसे वापस ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन वे उसे लेने नहीं आए। पत्नी की मां ने 24 फरवरी 2020 को रायगढ़ एसपी के समक्ष शिकायत भी दी थी। इसके बाद पूजा ने रायगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की।

मामले में भरण-पोषण की राशि को लेकर भी विवाद सामने आया। रिकॉर्ड में पति की ओर से जारी कानूनी नोटिस में 20 लाख रुपये दिए जाने पर पत्नी के तलाक के लिए तैयार होने की बात का उल्लेख था। हालांकि, पत्नी ने इसे तलाक की कीमत बताए जाने से इनकार किया और कहा कि यह राशि उसने एकमुश्त भरण-पोषण के रूप में मांगी थी।