बिलासपुर… पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ी भाजपा सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग को हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया।

दरअसल  2024 चुनाव में विजय बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव के दौरान कथित अनियमितताओं और आदर्श आचार संहिता से जुड़े आरोप उठाए गए हैं। भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन लगाया गया था।

ये खबर भी पढ़ें…
हाईकोर्ट के आदेश से ट्रांसफर तक… अंकित गौरहा की शिकायत एल-4 में शामिल, शिक्षा विभाग में हड़कंप
हाईकोर्ट के आदेश से ट्रांसफर तक… अंकित गौरहा की शिकायत एल-4 में शामिल, शिक्षा विभाग में हड़कंप
बिलासपुर... जिला शिक्षा विभाग में नियुक्ति, स्थानांतरण और युक्तियुक्तकरण के दौरान कथित मेधांधली को लेकर कांग्रेस नेता अंकित गौरहा की ओर...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

भूपेश बघेल की ओर से दलील दी गई कि चुनाव याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है और इसे आगे नहीं चलाया जाना चाहिए। विजय बघेल की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था और 17 सितंबर को फैसला सुनाया।

इससे पहले भी इसी विवाद में भूपेश बघेल को अदालतों से राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट में चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खत्म कराने की उनकी आपत्ति पहले भी खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उनकी एसएलपी भी 7 अगस्त 2026 को खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की आगे की प्रक्रिया और साक्ष्य दर्ज करने का रास्ता खुला था।

ये खबर भी पढ़ें…
पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूर्व महापौर किशोर राय ने भी किया रक्तदान
पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूर्व महापौर किशोर राय ने भी किया रक्तदान
बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला चिकित्सालय बिलासपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ।...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

इसी बीच 9 सितंबर को भूपेश बघेल की ओर से फिर आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया। इसके कारण 10 सितंबर को निर्धारित विजय बघेल के साक्ष्य दर्ज नहीं हो सके। विजय बघेल की ओर से उसी दिन जवाब दाखिल किया गया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा था।

अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद विजय बघेल की चुनाव याचिका प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर खत्म नहीं होगी। मामले में आगे साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित हो गए हैं। उन आरोपों पर अंतिम फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर होगा।

ये खबर भी पढ़ें…
सेवा संकल्प के बीच कांग्रेस के तीखे सवाल—‘मोदी जी, अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख का वादा कहां गया?
सेवा संकल्प के बीच कांग्रेस के तीखे सवाल—‘मोदी जी, अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख का वादा कहां गया?
बिलासपुर... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के बीच कांग्रेस ने 43 सवालों के जरिए केंद्र...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.