बिलासपुर: (मनीष जायसवाल): ।छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित Chhattisgarh School Education Services (Educational and Administrative Cadre) Recruitment and Promotion Rules, 2026 लागू होने के बाद सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों (ABEO) ने अपने हितों की संरक्षण के लिए हाईकोर्ट में केविएट नोटिस दायर किया है। नए नियमों के तहत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) पद से संबंधित पूर्व भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर दिया गया है, जिससे विभागीय ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची-दो की प्रविष्टि क्रमांक 18 के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक (प्रशासन) पदों की पूर्ति का स्पष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रावधान के तहत 75 प्रतिशत पद सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 25 प्रतिशत पद प्राचार्य संवर्ग के ई एवं टी संवर्ग से भरे जाने का उल्लेख है। इसी प्रावधान को लेकर यदि कोई पक्ष न्यायालय में नियमों की वैधता, संवैधानिकता या विधिक अधिकारिता को चुनौती देता है, तो पहले ABEO पक्ष को सुनवाई का अवसर मिले इसी उद्देश्य से केविएट दायर किया गया है। जानकारी मिली है कि कैविएट सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रादेशिक संघ की ओर से लगाई गई है। मालूम हो  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एबीईओ भर्ती परीक्षा 2013 अंतर्गत 268 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में एबीईओ  संवर्ग के बीईओ / सहायक संचालक में प्रमोशन हेतु 25 % पदों एबीईओ को पदोन्नति का नियम था,75 % पद प्राचार्य वर्ग 2 ( 5 वर्ष की सेवा का अनुभव) को प्रतिनियुक्ति पर बीईओ/सहायक संचालक बनाने का नियम था जो पूर्व में 90% था, उसके पीछे मूल कारण एबीईओ के पद पर सीधी भर्ती नहीं होना था। 2013 की भर्ती परीक्षा के माध्यम से 2015 में पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से एबीईओ के पद पर सीधी भर्ती की गई उसके बाद से ही एबीईओ सवर्ग के लिए पदोन्नति नियम में संशोधन के महती आवश्यकता हुई, जिसके परिपेक्ष्य में नई शिक्षा सेवा भर्ती, पदोन्नति नियम में एबीईओ कैडर को 75% बीईओ के पद पर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान किया गया है।

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13 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित भर्ती पदोन्नति में बताए गए

नियम 6(1) के अंतर्गत सेवा में भर्ती के चार तरीके निर्धारित किए गए हैं। सीधी भर्ती /प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार या सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से, सेवा सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, अन्य सेवाओं से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा समकक्ष वेतनमान पर कार्यरत शासकीय सेवकों के संविलयन द्वारा। साथ ही यह भी राजपत्र में बताया गया है कि इन माध्यमों से भरे जाने वाले पदों की संख्या अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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केविएट नोटिस सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की ओर से उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ता अमृतों दास की ओर से प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा विभाग में इन नए नियमों को लेकर पहले से चर्चा का माहौल है और केविएट दायर होने के बाद यह संकेत मिल रहा है कि यदि नियमों को लेकर कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित अधिकारी पक्ष पूरी तैयारी के साथ न्यायालय में अपना पक्ष रखेगा।

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