CG Crime News: बिलासपुर। गरीब की बेटी को आखिरकार 8 दिन बाद न्याय मिल पाया। सीजेएम कोर्ट ने अपने आदेश का पुनरीक्षण करते हुए जमानत को रद्द कर हत्या के आरोपी व सहयोगी को पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश दे दिया है।

कोर्ट ने नाबालिग बेटी के हत्या के आरोपी अजीत कुमार घृतलहरे पिता शिवकुमार घृतलहरे उम्र 22 साल निवासी लिलवाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली जिला मुंगेली छग व साहिल खाण्डे पिता दिलीप खाण्डे उम्र 20 साल निवासी लिलवाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को 30 अक्टूबर को रिमांड पर लेने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने दोनों आराोपियों को गिरफ्तार कर 22 अक्टूबर 2026 को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बेल दे दिया था। इसे लेकर कलेक्टर व एसपी ने डीजे से मुलाकात कर घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी थी। एनपीजी ने गरीब की बेटी को न्याय के लिए लगातार मुहिम चलाई। 

जब कलेक्टर, SSP गुहार लगाने पहुंचे थे डीजे के घर

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में युवक ने नाबालिग प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पर हत्या के आरोपी और सहयोगी को CJM कोर्ट से बेल मिल गईं। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले अंबिकापुर में हुआ था, जिसमें करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा करने के आरोपी को निचली अदालत से बेल मिलने पर कलेक्टर ने DJ को पत्र लिखा था।

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना घटी। प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पर CJM कोर्ट से आरोपियों को मिनटों में बेल मिल गईं। इससे पुलिस और अभियोजन अवाक रह गया. क्योंकि, इतना संगीन मामले में कोई जमानत की कल्पना नहीं कर सकता।

चूकि मामला एक समाज विशेष से जुड़ा था. लोगों में काफ़ी आक्रोश था। घटना की संवेदनशीलता को समझते कलेक्टर और एसएसपी ने डीजे को इस पूरी घटना की जानकारी देने के लिए डीजे से मिलने का निर्णय लिया।

हालांकि, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि अफसरों से DJ के साथ क़्या बात हुई। सूत्रों का कहना है रात करीब आठ बजे कलेक्टर-एसएसपी एक ही गाड़ी से DJ बंगला पहुंचे। सूत्रों का कहना है, कलेक्टर-एसएसपी ने बच्ची के हत्या के आरोपी को बेल देने पर अपनी फरियाद की।इसके बाद तय हुआ कि आज DJ कोर्ट में अपील की जाए।

समुदाय विशेष के विरोध की तब जताई थी आशंका

जिले के एक आला अफसर की मानें तो कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए डीजे कोर्ट में पुलिस प्रशासन द्वारा अपील की तैयारी पूरी करने के साथ ही जरुरी दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा है। बस कुछ घंटों के भीतर डीजे कोर्ट में जिला लोक अभियोजन कार्यालय के माध्यम से की जाएगी।

जिले के आला अफसरों के अलावा कानून के जानकार भी यह बात कह रहे हैं कि हत्या जैसे आरोप में आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के बाद शुरुआती दौर में ही कोर्ट से बेल नहीं दी जाती है। संभवत: यह देश की पहली घटना है जिसमें नाबालिग की बेरहमी के साथ हत्या करने वाले को बेल दे दी गई है।

अगर आरोपी भाग खड़े हुए तब क्या होगा?

कानून के जानकारों और वरिष्ठ अफसरों का साफ कहना है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, हत्या के आरोपी को जेल भेजा जाता है। बहरहाल आज प्रशासन की ओर से कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील पेश की जाएगी। अपील की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया जाता है, और इसी बीच हत्या के आरोपी और सहयोगी भाग खड़े होते हैं या फिर भगा दिया जाता है, तब पुलिस क्या करेगी। पुलिस के सामने फरार आरोपियों की पतासाजी और पकड़ने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।

सिलसिलेवार पढ़िए कैसे घटी घटना?

छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अंधेकत्ल का खुलासा किया है। 20 अक्टूबर 2026 की रात्रि ग्राम नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को सूचना मिली कि उनकी 17 वर्षीय नातिन अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी है तथा आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में पाया। उसके गले पर चोट एवं खरोंच के निशान तथा दाहिने हाथ और पैर में धब्बेनुमा निशान पाए गए।

सूचना पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया तथा मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने पर धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

ये जानकारी आई सामने

मृतका का पूर्व में ग्राम लिलवाकापा निवासी अजीत घृतलहरे के साथ प्रेम संबंध होना तथा दोनों के बीच विवाद की जानकारी सामने आने पर संदेह के आधार पर संदेही अजीत घृतलहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पूछताछ के दौरान संदेही अजीत घृतलहरे ने बताया कि वर्ष 2021 से मृतिका के साथ उसका प्रेम संबंध था तथा दोनों परिवारों के बीच बालिग होने पर विवाह को लेकर चर्चा चल रही थी। आरोपी मृतिका को बीच-बीच में आर्थिक सहायता भी करता था। करीब एक वर्ष पूर्व मृतका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की जानकारी मिलने पर दोनों के बीच फोन पर विवाद हुआ था, इसी दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

दो दिन पहले लौटा था हैदराबाद से

16 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद से अपने गांव लौटने के बाद आरोपी ने अपने साथी साहिल खाण्डे को बताया कि मृतका दूसरे युवक के संपर्क में है। 19 अक्टूबर 2026 की रात्रि आरोपी अजीत अपने साथी साहिल के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम नेवासपुर पहुंचा। वहां उसने साहिल को कुछ दूरी पर आने-जाने वालों पर नजर रखने के लिए भेज दिया और स्वयं घर की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया, घर के अंदर मृतिका को फोन पर बातचीत करते देखकर आरोपी ने उससे विवाद किया, विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और दोनों निर्माणाधीन कमरे में गिर गए।

साथी को बताई मर्डर की बात, घर आकर सो गए

इसी दौरान आरोपी ने मृतका के गला को दोनों हाथों से दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मृत्यु सामान्य प्रतीत हो और हार्ट अटैक से मृत्यू होना लगे, फिर घटना के बाद आरोपी अपने साथी साहिल को वारदात के बारे में बताया की उसे जान से मार दिया हूं फिर दोनों नेवारीगुड़ा कवर्धा देवी दर्शन कर वापस रात्रि 02.30 बजे घर आकर सो गये।

पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या

मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने तथा सामने आए तथ्यों के आधार पर उसके साथी साहिल खाण्डे को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ मे घटना के समय अपने साथी अजीत के साथी अपराध करना कबुल किया। प्रकरण में डॉक्टर के द्वारा मृतका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका की मृत्यु गला घोटने एवं दम घुटने से मृत्यू होना लेख किया गया है, दौरान विवेचना के साक्ष्य छुपाने के आधार पर धारा 238 एवं 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंडा लियो, क्रमांक सीजी 28 जे 7143 को जब्त कर आरोपी अजीत घृतलहरे पिता शिवकुमार, उम्र 22 वर्ष, साहिल खाण्डे पिता दिलीप, उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम लिलवाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली’ को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

सादे ड्रेस में आरोपियों की निगरानी

सीजेएम कोर्ट से दोनों आरोपियों को मिनटों में बेल मिलने के बाद पुलिस की परेशानी इस बात को लेकर बढ़ गई थी कि मामले मुकदमे में देरी के चलते आरोपी कहीं भाग ना खड़े हो। दूसरे प्रांत भाग खड़े होने की स्थिति में पुलिस की परेशानी बढ़ जाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस सादे वेष में दोनों आरोपियों पर चौबीस घंटे निगरानी रख रही थी।