नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई: तीन माह के लिए आरोपी पुनीत खरे को जेल, कमिश्नर महादेव कावरे के निर्देश पर कार्रवाई

Cg news।रायपुर/ संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पुनीत खरे निवासी ग्राम छपोरा वार्ड नंबर 11, थाना विधानसभा, जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध (एनडीपीएस) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
थाना प्रभारी विधानसभा, शिवेन्द्र राजपूत द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि आरोपी पुनीत खरे के विरुद्ध थाना विधानसभा में एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
आरोपी आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा अवैध गांजा बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त है। उसके आपराधिक कृत्यों से आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, साथ ही नशे के अवैध कारोबार से जनता के स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। तथ्यों, साक्ष्यों एवं प्रस्तुत शपथ कथनों पर विचारोपरांत यह पाया गया कि आरोपी के विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
उक्त तथ्यों के आधार पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम 1988 की धारा 11 के अंतर्गत संभागायुक्त श्री कावरे ने पुनीत खरे को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया।
संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक रुख का स्पष्ट संदेश गया है। प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों पर आगे भी इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।