Transfer News 2026-स्थानांतरण आदेश में अनियमितता पर कार्रवाई: स्थापना लिपिक निलंबित, 15 दिन में मांगा जवाब

Transfer News 2026-छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण आदेश जारी करने में कथित अनियमितता के मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 एवं स्थापना लिपिक श्रीमती बबीता खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 मई 2026 को स्थानांतरण नीति जारी की गई थी। इसके बावजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर द्वारा तीन नर्सिंग अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बिना जारी कर दिए गए।
मामले की जांच में उक्त आदेश जारी करने की प्रक्रिया में स्थापना लिपिक बबीता खरे की संलिप्तता पाई गई।कलेक्टर ने आदेश में उल्लेख किया है कि यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है और प्रथम दृष्टया गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

इसी आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती बबीता खरे का मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय, जिला छतरपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर को निर्देश दिए हैं कि निलंबित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर 15 दिनों के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए, ताकि विभागीय जांच की आगे की कार्रवाई की जा सके।





