Teacher suspend।छत्तीसगढ़ में शिक्षक एलबी के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता और शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप की शिकायत पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

संयुक्त संचालक (JD) ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल, विकासखंड करतला में पदस्थ शिक्षक प्रवीण कुमार डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर प्रवीण कुमार डहरिया के विरुद्ध शिकायत की जांच कराई गई थी।

शिकायत में नगर पंचायत बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के प्रशासकीय एवं शासकीय कार्यों में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप लगाए गए थे।

आदेश में 16 सितंबर 2026 के जांच प्रतिवेदन का हवाला देते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता की ओर से संलग्न फोटोग्राफ्स के परीक्षण में प्रवीण कुमार डहरिया की राजनीतिक दल के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता प्रमाणित होना पाया गया। इसी आधार पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

सिविल सेवा आचरण नियमों का दिया हवाला

संयुक्त संचालक के आदेश में शिक्षक के कथित कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 5 के विपरीत बताया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा के प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता

आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान प्रवीण कुमार डहरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।