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SC Relief For SI Recruitment Exam-SI भर्ती-2025…परीक्षा से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओवरएज अभ्यर्थियों को मिली एंट्री…पर टलेगी नहीं परीक्षा

SI भर्ती-2025 की परीक्षा से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने SI भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

SC Relief For SI Recruitment Exam/जयपुर। राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती-2025 की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। 5 और 6 अप्रैल को होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा से महज तीन दिन पहले, देश की शीर्ष अदालत ने साल 2021 की भर्ती के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो आयु सीमा के कारण इस बार परीक्षा से बाहर हो रहे थे।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए SI भर्ती-2021 के सभी पात्र अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इन अभ्यर्थियों की भागीदारी पूरी तरह से अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और उनका परिणाम फिलहाल ‘सील बंद’ लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी बनकर आया है, जो हाई कोर्ट में आयु सीमा में छूट के मामले के लंबित होने के कारण अधर में लटके हुए थे।SC Relief For SI Recruitment Exam

दरअसल, सूरजमल मीणा और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि आखिरी समय पर परीक्षा रोकने से उन हजारों युवाओं को भारी नुकसान होगा जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने परीक्षा टालने का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने दलील दी कि परीक्षा की सभी प्रशासनिक और सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और इस मोड़ पर रोक लगाने से प्रदेश में बड़ी अव्यवस्था फैल सकती है। सरकारी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा की तारीखों में बदलाव नहीं किया, लेकिन ओवरएज हो रहे अभ्यर्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका जरूर दे दिया।

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2021 की SI भर्ती से जुड़ी हैं। उस समय पेपरलीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती को रद्द कर दिया था और अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी। हालांकि, बाद में इस फैसले पर खंडपीठ ने स्टे लगा दिया, जिससे आयु सीमा का पेच फंस गया। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर सुनवाई तो पूरी हो चुकी है लेकिन फैसला पिछले ढाई महीनों से सुरक्षित है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को जल्द ही नई सूचना जारी कर इन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।SC Relief For SI Recruitment Exam

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