रायपुर। छत्तीसगढ़ की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी को दी गई यह सजा उसके शेष प्राकृतिक जीवन (Rest of Natural Life) तक के लिए कारावास होगी।

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विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद शराब के नशे में अपनी 14 वर्ष से कम उम्र की बेटी को लगभग एक साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया।

क्या था पूरा मामला?
यह घटना लगभग पाँच वर्ष पूर्व सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की है। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 12 वर्ष थी।माँ की मृत्यु के तीन-चार माह बाद, आरोपी पिता नशे की हालत में नाबालिग बेटी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध स्थापित करता था।

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पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी उसके साथ और अन्य बच्चों के साथ मारपीट करता था।परेशान होकर पीड़िता घर से निकल जाया करती थी और आसपास के लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी।इसके बाद, पीड़िता को बालिकागृह रायपुर में रखा गया, जहाँ काउंसलिंग के दौरान उसने अपने पिता द्वारा किए जा रहे दुष्कर्म की बात बताई।

बालिकागृह की अधीक्षिका रत्ना दुबे की सूचना पर, थाना गुढ़ियारी में शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर मामला सरस्वती नगर थाना को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा गया।सरस्वती नगर थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 284/2022 के तहत धारा 376 (एबी) भा.दं.सं. का अपराध दर्ज किया गया।

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फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही, न्यायालय ने पीड़िता को ₹7 लाख रुपये की प्रतिकार राशि (Compensation) दिए जाने की भी अनुशंसा की है।