Chhattisgarh

भ्रष्टाचार का सायरन…नौकरी दिलाने के नाम पर महिला प्रधान आरक्षक ने दिया ठगी को अंजाम..एसएसपी ने किया बर्खास्त

भिलाई..छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग ने महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में यह पाया गया है कि महिला आरक्षक ने एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध रूप से रकम लिया। और उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मोनिका सोनी पर आरोप है कि महिला आरक्षक ने अभय कुमार की पुत्री प्रीति पटेल साहू को नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ली। यह कृत्य पुलिस नियमावली एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है।

मामले में 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच प्रारंभ हुई। जांच के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य एवं गवाहों के बयान लिए गए। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाए गए।

मोनिका को 19 जुलाई 2025 को आरोपपत्र की प्रति दी गई,l परंतु उन्होंने निर्धारित समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। 28 जुलाई 2025 को अंतिम स्मरण पत्र भी जारी किया गयाl लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया l इस तरह आदेश जारी करते हुए महिला आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है ।

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