CG TET: रायपुर। Chhattisgarh में tet exam को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के परिपालन में डीपीआई द्वारा सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

मिली जानकारी मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक शेष है, उनके सेवा में बने रहने और भविष्य में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य सरकार गैर-टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बार विशेष पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी।

विभागके पत्र अनुसार ”संदर्भित विषयांतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त ऐसे सेवारत शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 05 वर्ष या अधिक शेष है, उन्हे सेवा में बने रहने या पदोन्नति हेतु समुचित स्तर की टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देशित किया है कि गैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष न्यूनतम 2 बार शिक्षक पात्रता का विशेष आयोजन किया जाए। उक्त निर्णय के परिपालन में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

(1) सेवारत गैर टीईटी शासकीय शिक्षकों के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल (CGSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के अतिरिक्त निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) से टी.ई.टी. परीक्षा का आयोजन किया जाये। परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी, सभी पालियों के लिए तैयार प्रश्नपत्र का स्तर एक समान होगा।

(2) उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) परीक्षा दिसंबर-जनवरी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर से प्राप्त पाठ्यक्रम समस्त सेवारत गैर टीईटी शासकीय शिक्षकों को प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।