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Chhattisgarh

CG news – TI निलंबित, गिरफ्तारी वारंट की तामिली में लापरवाही भारी पड़ी

CG News।बिलासपुर:पुलिस विभाग में अनुशासन, कार्य के प्रति निष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह ने एक बेहद कड़ा और बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है।

न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की तामिली (अमल) करने और उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन (रिपोर्ट) समय पर वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के गंभीर मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है। एसएसपी की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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यह पूरा मामला एक अंतरराज्यीय कानूनी प्रक्रिया में बरती गई शिथिलता से जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय द्वारा एक आपराधिक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के विरुद्ध कानूनी तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

चूंकि मामला दूसरे राज्य से जुड़ा था, इसलिए वारंट की तामिली सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 12 जून 2026 को बिलासपुर पुलिस के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश और आदेश जारी किए गए थे।

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पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के भीतर न तो आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की तामिली की गई और न ही इससे संबंधित कोई पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब इसकी प्राथमिक विभागीय जांच कराई गई, तो यह तथ्य सामने आया कि तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस ने अपने पदीय दायित्वों और शासकीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया।

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न्यायालयीन मामलों और गिरफ्तारी वारंट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में अपेक्षित त्वरित कार्रवाई नहीं होने और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने को वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही और विधिक प्रक्रिया में बाधा माना। आधिकारिक निलंबन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि थाना प्रभारी का यह कृत्य विभागीय अनुशासन के पूर्णतः विपरीत है तथा एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से अपेक्षित कार्यप्रणाली के अनुरूप कतई नहीं है।

न्यायालयीन आदेश की अवहेलना और विभागीय सुस्ती के इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने निरीक्षक अभय सिंह बैस के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान नियम के मुताबिक निरीक्षक अभय सिंह बैस का मुख्यालय रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) बिलासपुर निर्धारित किया गया है, यानी उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।

साथ ही सस्पेंशन पीरियड के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) पात्रता के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

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