CG News/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की श्रम सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो सीधे सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।

अदालत ने कहा कि राज्य महिला आयोग एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए वहां कार्यरत कर्मचारी तकनीकी रूप से शासकीय कर्मचारी नहीं माने जा सकते और वे इस योजना पर अधिकारपूर्वक दावा नहीं कर सकते।

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फैसला न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने सुनाया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कार्यरत अभय सिंह, विष्णु सिंह ठाकुर, राजेंद्र साहू सहित 14 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा 28 अगस्त 2023 को जारी परिपत्र के अनुसार उन्हें भी श्रम सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही विभाग के समक्ष लंबित उनके अभ्यावेदनों का शीघ्र निराकरण कराने का भी अनुरोध किया गया था।

सुनवाई की शुरुआत में ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से सवाल पूछा कि क्या सभी 14 कर्मचारी सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अदालत के अनुसार, इस प्रश्न का स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इसके बाद न्यायालय ने याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का स्वयं परीक्षण किया।

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जांच में सामने आया कि सभी याचिकाकर्ता राज्य के किसी प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वित्त विभाग का 28 अगस्त 2023 का परिपत्र विशेष रूप से शासकीय कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। चूंकि राज्य महिला आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए वहां कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस योजना का लाभ पाने के कानूनी हकदार नहीं हैं।

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अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप किया जा सके।