Cg news।कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में दिनांक 08 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

मिली जानकारी अनुसार विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति के लिए निम्न व्यवस्था लागू की गई है।प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी के लिए अवकाश की अनुमति नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा द्वारा दी जाएगी, जिसके लिए कलेक्टर, सरगुजा का अनुमोदन आवश्यक होगा।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी: इनके अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभागीय प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएगी।