BilaspurChhattisgarh
बंग्लादेशी नागरिक देवरीखुर्द में गिरफ्तार…नाबालिक का अपहरण कर लाया बिलासपुर–बालिका बरामद..आरोपी को जेल
बंग्लादेश से अपहरण कर नाबालिग ने लाया बिलासपुर..बालिका बरामद

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बिलासपुर—तोरवा पुलिस ने बंग्लादेशी नागरिक को बीेएनएस की धारा 141,143,143(4), 64(2)(m) और 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। बंग्लादेश का फरार आरोपी नाबालिग बंग्लादेशी बालिका का अपहरण कर नहरपारा देवरीखुर्द में पहचान छिपाकर निवास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम 1946 की धारा 14A(B) का भी अपराध दर्ज किया है। आरोपी को तोरवा पुलिस ने मुसाफिरी चेकिंग के दौरान धर दबोचा। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया है। नाबालिग बच्ची को फ्रीडम फर्म सामाजिक संस्था नागपुर के हवाले किया है। गिरप्तार आरोपी हृदोय कुमार शर्मा ग्राम तोरफ नोआपारा जिला जशोर बांगलादेश का निवासी है।
पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने बताया कि अगामी समय में व्हीव्हीआईपी विजिट के मद्देनजर आपरेशन प्रहार को तेज किया गया है। इसी क्रम में तोरवा पुलिस ने संदिग्घ मुसाफिर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बंग्लादेश निवासी एक आरोपी को नाबालिग बंग्लादेशी बच्ची के साथ देवरीखुर्द में पकड़ा गया।
पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस प्रशासन को नागपुर स्थित फ्रीडम फर्म सामाजिक संस्था से जानकारी मिली कि बंग्लादेश निवासी हृदयोय कुमार शर्मा ग्राम तोरफ नोआपारा जिला जशोर बांगलादेश का रहने वाला है। आरोपी ने बंगलादेशी नाबालिग बालकी का अपहरण किया है। इस समय नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा में छिपकर निवास कर रहा है। आरोपी ने नाबालिग बालिका से विवाह भई कर लिया है।
जानकारी के बाद तोरवा पुलिस टीम को छानबीन का आदेश दिया गया। मामले में पुलिस ने अपराध भी दर्ज किया। अतिरिक्त पुलिस कप्तान राजेन्द्र जायसवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने देवरीखुर्द में मुसाफिरी चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बंग्लादेश से फरार होकर बिलासपुर पहुंचे आरोपी को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पुलिस टीम ने नाबालिक बालिका को सुरक्षित बरामद कर नागपुर स्थित फ्रीडम फर्म सामाजिक संस्था को सूचित किया।
रजनेश सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय नियम कानून के तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है।