नाबालिग से दुष्कर्म : तीन आरोपी दोषी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

रामानुजगंज (पृथ्वी लाल केशरी)…फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने रामानुजगंज जिले के रघुनाथ नगर थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने महेंद्र खैरवार, पत्नी कबिलासो और ठाकुरदास कुशवाहा को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किया गया, तो तीन-तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार, मामला 24 फरवरी 2023 को नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोपी महेंद्र खैरवार ने विवाह का झांसा देकर नाबालिग को अपने घर में रखा और दो सप्ताह तक लगातार दुष्कर्म किया। इस दौरान महेंद्र की पत्नी कबिलासो पीड़िता को आरोपियों के साथ रहने के लिए मजबूर करती थी और पैसे का लालच देती थी। पीड़िता को दिन में जंगल में छुपाकर रखा जाता और रात में घर लाया जाता। परिवारजन इस दौरान समझते थे कि बच्ची अपने नानी के घर है।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366, 368, 370, 376 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई, जो कि न्याय की प्रतीक मानी जा रही है।





