LIVE UPDATE
Chhattisgarh

Raigarh Crime News: इंस्टाग्राम वाली दोस्ती पड़ी महंगी! स्कूल गई छात्रा का अपहरण कर यूपी ले गया युवक, पुलिस ने झांसी से पकड़ा

Raigarh Crime News/छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक युवक ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया।

आरोपी छात्रा को शादी का झांसा देकर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के झांसी ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, रायगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उसके कब्जे से छुड़ा लिया है और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्रा, फिर नहीं लौटी

मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। 29 जनवरी 2026 को एक छात्रा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला, तो उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी की साजिश

पुलिस की जांच में पता चला कि छात्रा और आरोपी गोविंद ओगरे (27 वर्ष) की पहचान मई 2025 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत होने लगी। आरोपी ने छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का प्रलोभन दिया। 29 जनवरी को जब वह स्कूल के लिए निकली, तो आरोपी उसे अपनी स्विफ्ट कार में बैठाकर झांसी (उत्तर प्रदेश) ले गया।

पुलिस ने झांसी में दी दबिश, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। सायबर सेल और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस को छात्रा के झांसी के नवाबाद इलाके में होने की पुख्ता जानकारी मिली। घरघोड़ा थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में टीम तत्काल उत्तर प्रदेश रवाना हुई और वहां से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से आरोपी गोविंद ओगरे को भी गिरफ्तार किया गया।

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

बालिका के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में संगीन धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64(1) (दुष्कर्म), धारा 87 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 व 6 के तहत कार्रवाई की गई है।

Back to top button
close