BilaspurChhattisgarh

कोटा पुलिस का धमाका…शराब की देशी भठ्ठी को किया सील..500 लीटर शराब, 1000 किलोग्राम लहान बरामद…4 गिरफ्तार

गनियारी में कोचियों के खिलाफ कार्रवाई..देशी भट्ठी बरामद

बिलासपुर—होली त्योहार के एक दिन पहले पुलिस ने कोचियों की खुशी में भंग डाल दिया है। पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर धावा बोलकर ग्राम गनियारी में करीब 500 लीटर से अधिक मात्रा में शराब का अवैध जखीरा बराम द किया है। इसके अलावा खेतों में छिपाकर रखे गए करीब 1000 किलोग्राम लहान बरामद कर नष्ट कर दिया है। पुलिस ने इस दौरान चार अलग अलग मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है।
पकड़े गए चारो आरोपियों का नाम पता ठिकाना
1)  दूज कुमारी वर्मा पति सुमेर वर्मा निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी थाना कोटा।
2) भरत स्वरूप वर्मा पिता राम कुशल वर्मा निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी कोटा।
3)छेदी लाल वर्मा पिता काली चरण वर्मा निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी थाना कोटा
4) समीर वर्मा पिता ग्वालन वर्मा निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी थाना कोटा
पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने बताया कि कोटा पुलिस टीम ने आरपेश चेतना के तहत अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब,लहान समेत चारो कोचियों को गिरफ्तार किया है। होली और रमजान पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर  पुलिस टीम ने ग्राम गनियारी में धावा बोला।
पुलिस टीम ने ग्राम गनियारी स्थित वर्मा मोहल्ला में कार्रवाई कर भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बनाते आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने रेड कार्यवाही के दौरान शराब बनाने की देशी फैक्ट्री को भी सील किया है। पूछताछ कर खेत में दबावकर रखे गए करीब 1000 किलोग्राम लहान को जब्त किया है। साथ ही करीब 500 लीटर शुद्ध देशी महुआ शराब बरामद कर नष्ट किया है।
मामले में अतिरिक्त पुलिस कप्तान अर्चना झा ने बताया कि पुलिस टीम ने रेड कार्रवाई के दौरान दूज कुमारी वर्मा पति सुमेर वर्मा  के कब्जे से 45 लीटर महुआ शराब कब्जे में लिया।  भरत स्वरूप वर्मा से 135 लीटर महुआ शराब बरामद किया। छेदी लाल वर्मा के कब्जे से 165 लीटर ताजा देशी शराब बरामद किया है। इसके अलावा टीम ने कार्रवाई करते हुए  समीर वर्मा के ठिकाने से 135 लीटर महुआ शराब कब्जे में लिया है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने कुल करीब 500 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया है। बरामद शराब हजारों रूपयों में है। चारो आरोपियों को आबकारी एक्ट 34(1) क, 34(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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