Bilaspur

हाईकोर्ट सख्त: कुत्ते द्वारा चाटे भोजन का मामला… प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश..

बिलासपुर…छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विद्यालय में बच्चों को कुत्ते द्वारा चाटे गए भोजन परोसने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ में 19 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रेबीज संक्रमण घातक है और ऐसी लापरवाही छात्रों की जान से खिलवाड़ के बराबर है।

न्यायालय ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा था, जिसमें यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे कि क्या सभी छात्रों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया? दोषी शिक्षकों/प्रधान पाठक व स्व सहायता समूह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?प्रभावित छात्रों को मुआवजा दिया गया या नहीं? भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे?

शासन की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में बताया गया कि प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया गया है, संबंधित स्व सहायता समूह को हटा दिया गया है तथा सभी प्रभावित बच्चों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया है।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग को ठोस एहतियाती कदम उठाने होंगे। अदालत ने साफ किया कि विद्यालयों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी है जिसे गरिमा और सम्मान के साथ निभाया जाना चाहिए।

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