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EPFO claim- EPFO ने ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया को किया और आसान, अब बिना नियोक्ता मंजूरी सीधे निकलेगा PF पैसा

ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता खत्म कर दिया है।

EPFO claim/ईपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने लाखों सदस्यों के लिए ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। अब पीएफ निकालने के लिए न तो कैंसिल चेक की जरूरत होगी और न ही नियोक्ता से बैंक खाते की वेरिफिकेशन की।

श्रम मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि अब EPF सदस्यों को ऑनलाइन क्लेम फाइल करते समय कैंसिल चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। साथ ही बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की शर्त भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है।

इसका सीधा फायदा करीब 14.95 लाख ऐसे सदस्यों को मिलेगा जिनकी स्वीकृति अभी तक नियोक्ता स्तर पर अटकी हुई थी।

इस बदलाव के तहत अब अगर कोई सदस्य अपना पहले से जुड़ा बैंक अकाउंट बदलना चाहता है तो वह नया अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन के जरिए इसे ऑथेंटिकेट कर सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और दस्तावेज अपलोड की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

EPFO ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि UAN से लिंक किए गए बैंक खातों की जानकारी पहले से ही वेरिफाइड होती है। ऐसे में अतिरिक्त दस्तावेज या मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना अनावश्यक था।

इस नए नियम से उन सदस्यों को भी बड़ी सहूलियत होगी जो पहले तकनीकी कारणों या नियोक्ता की मंजूरी के अभाव में अपना बैंक खाता अपडेट नहीं कर पा रहे थे।

मौजूदा समय में EPFO के कुल 7.74 करोड़ योगदानकर्ताओं में से 4.83 करोड़ ने अपने बैंक खाते UAN से लिंक कर लिए हैं। शेष सदस्य अब इस सरलीकृत प्रक्रिया का उपयोग कर आसानी से बैंक खाता लिंक कर सकते हैं या अपने पुराने खाते को अपडेट कर सकते हैं।

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