CG: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बिलासपुर स्थित एकल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है.

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि दिवंगत शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसकी विधवा (पत्नी) को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी. यदि दिवंगत कर्मचारी की पत्नी पात्र और उपलब्ध है, तो उसकी जगह बहन या परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति पर अपना दावा पेश नहीं कर सकता.

ये खबर भी पढ़ें…
कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवपुर बतौली की छात्राओं की पैदल मार्च की घटित घटना के जांच के लिए समिति गठित
कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवपुर बतौली की छात्राओं की पैदल मार्च की घटित घटना के जांच के लिए समिति गठित
अम्बिकापुर/ कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवपुर, विकासखण्ड बतौली की छात्राओं द्वारा 07 सितम्बर 2026 को आयोजित पैदल मार्च की...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

यह पूरा मामला दिवंगत शासकीय कर्मचारी अभिषेक साहू के निधन से जुड़ा है, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तिलक नगर (गुढ़ियारी) में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ थे.

9 जुलाई 2021 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था. उनके निधन के बाद उनकी पत्नी हीरा साहू और बहन दीपशिखा साहू दोनों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था.

ये खबर भी पढ़ें…
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें
रायपुर/ शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क,...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने 23 अक्टूबर 2021 को नियमों के तहत दिवंगत कर्मचारी की पत्नी हीरा साहू को भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी.

इस आदेश को चुनौती देते हुए बहन दीपशिखा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसकी भाभी अलग रह रही हैं और परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दे रही हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति निरस्त कर उसे (बहन को) नौकरी दी जाए.

ये खबर भी पढ़ें…
शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल,कई जिला शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना, देखिए पूरी लिस्ट 
शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल,कई जिला शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना, देखिए पूरी लिस्ट 
रायपुर ।स्कूल शिक्षा विभाग में  ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों सहित कई प्राचार्यों और शिक्षा विभाग...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

वहीं, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया गया कि 14 जून 2013 की अनुकंपा नियुक्ति नीति के प्रावधानों (क्लॉज-5) के अनुसार अधिकारियों ने नियमानुसार सबसे पहली प्राथमिकता पत्नी को दी है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अनुकंपा नीति के क्लॉज-5 का हवाला दिया, जिसमें प्राथमिकता का क्रम तय किया गया है—सबसे पहले विधवा/विधुर, फिर पुत्र, फिर अविवाहित पुत्री और अन्य आश्रित.

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नीति में बहन को विधवा से ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है. हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया और याचिका खारिज करदी.