cg news/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला कार्यालय में पदस्थ दो कर्मचारियों को अनाधिकृत अनुपस्थिति और शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के मामले में सेवा से हटा दिया गया है। कार्रवाई की जद में चौकीदार सूरज काका और भृत्य अशोक यालम आए हैं। विभागीय जांच में दोनों के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

प्रशासन के अनुसार, दोनों कर्मचारी बिना लिखित सूचना या मौखिक जानकारी दिए लंबे समय तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित थे। इस संबंध में उन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस और आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय में न तो जवाब दिया गया और न ही कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई।

प्रशासन ने मामले में नियमानुसार विभागीय जांच शुरू की। जांच के दौरान दोनों कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने और बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए गए। इसके बावजूद वे जांच प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुए।

विभागीय जांच अधिकारियों ने गवाहों के बयान और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें दोनों कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए।

सेवा से हटाने की शास्ति अधिरोपित करने से पहले दोनों कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर भी दिया गया था। हालांकि, निर्धारित अवधि में उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रशासन के मुताबिक, अनाधिकृत अनुपस्थिति, शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और विभागीय जांच में असहयोग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।

सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(आठ) के तहत दोनों कर्मचारियों को शासकीय सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।