CG Teacher/रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे संस्थानों, विभागों, निगमों, मंडलों या आयोगों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और उपदान यानी ग्रेच्युटी के भुगतान में हो रही देरी को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं।

विभाग के अनुसार, प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना और विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने से पेंशन तथा उपदान की स्वीकृति अटक जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समय पर प्रकरणों का निराकरण करने और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

CG Teacher/स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 64-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन और उपदान संबंधी मामलों के निपटारे की प्रक्रिया स्पष्ट की है। ये निर्देश स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय, एससीईआरटी, शिक्षा महाविद्यालय, डाइट और अन्य विभागों तथा संस्थानों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के मामलों पर लागू होंगे।

जिन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय या पीएमश्री विद्यालय योजना में शामिल किए जाने से पहले ही शासन से आहरण एवं संवितरण अधिकार प्राप्त थे और महालेखाकार द्वारा डीडीओ कोड आवंटित किया गया था, वहां प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और उपदान की स्वीकृति की कार्रवाई उसी विद्यालय से की जाएगी।

CG Teacher/वहीं, जिन स्वामी आत्मानंद या पीएमश्री विद्यालयों को डीडीओ कोड आवंटित नहीं है, वहां प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन तथा उपदान प्रकरणों की कार्रवाई निकटवर्ती ऐसे विद्यालय से की जाएगी, जिसे आहरण एवं संवितरण अधिकार और डीडीओ कोड प्राप्त है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एससीईआरटी, शिक्षा महाविद्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन और उपदान की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई संबंधित संस्थान से ही की जाएगी।

निगम, मंडल, आयोग और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी निर्देश

विभिन्न निगमों, मंडलों, बोर्ड, आयोग और अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनके मामलों में भी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर जिस संस्था में पदस्थापना की जाएगी, वहां से पेंशन और उपदान की स्वीकृति संबंधी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और उपदान संबंधी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए। निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अपने वैधानिक देयकों के भुगतान के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।