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Chhattisgarh

Cg news: सक्ती में वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच के आदेश, 30 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश

जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि हादसा कब और किन परिस्थितियों में हुआ, घटना के समय कौन-कौन से श्रमिक मौके पर मौजूद थे, मृतकों और घायलों की पहचान क्या है, और दुर्घटना के पीछे तकनीकी या मानवीय कारण क्या रहे।

CG news।सक्ती। जिले के संघीतराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 को बॉयलर यूनिट-1 में तकनीकी खराबी के चलते हुए हादसे में 34 श्रमिक प्रभावित हुए, जिनमें से 12 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज रायगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में जारी है।

जारी आदेश में बताया गया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत जांच के निर्देश दिए गए हैं।

इस जांच के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, डभरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि हादसा कब और किन परिस्थितियों में हुआ, घटना के समय कौन-कौन से श्रमिक मौके पर मौजूद थे, मृतकों और घायलों की पहचान क्या है, और दुर्घटना के पीछे तकनीकी या मानवीय कारण क्या रहे।

इसके अलावा, संबंधित विभाग द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण, उसमें पाई गई खामियों और उन पर की गई कार्रवाई की भी जांच की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय और सुझाव भी जांच रिपोर्ट में शामिल किए जाएं। साथ ही, दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी।

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