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CG News: शिक्षकों की पदस्थापना पर DPI का आदेश, वेतन आहरण पर रोक

Cg news।रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति, शाला समग्रता योजना के तहत “युक्तियुक्तकरण” प्रक्रिया से की गई थी लेकिन उन्होंने नवीन पदस्थापन संस्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन पर आगामी आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाई जाती है

यह आदेश 7 जुलाई 2025 को जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू है।

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश में उल्लेख है कि शाला समग्रता योजना के अंतर्गत जिले, संभाग एवं राज्य स्तर पर शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी कर पदस्थापना आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

इसके तहत कई शिक्षकों को स्थानांतरित करते हुए नए शालाओं में पदस्थ किया गया था, लेकिन कुछ शिक्षकों ने अभी तक अपने नवीन पदस्थ संस्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

ऐसे शिक्षकों का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें  उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त है।

लोक शिक्षण संचालनालय के इस निर्देश से उन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है जो युक्तियुक्तकरण के तहत अपने नए कार्यस्थल पर अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह कदम शिक्षकों में जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था बाधित न हो।

यह आदेश प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित प्राचार्यों को भेजा गया है।

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