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CG NEWS:डी पी विप्र कॉलेज की स्वायत्तता के पक्ष में  उच्च न्यायालय ने दिया फैसला,एयू की आपत्ति निरस्त

CG NEWS:बिलासपुर, । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीपी विप्र महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय को अंतिम रूप से मान्य कर दिया है। साथ ही अटल बिहारी विश्वविद्यालय की आपत्तियों को अवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है।
डी पी विप्र महाविद्यालय की स्वायत्तता समिति के अध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि आज  उच्च न्यायालय, बिलासपुर के विद्वान न्यायाधीश  अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने अटल बिहारी विश्व विद्यालय के कुलपति ए डी एन बाजपेई द्वारा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय को दिये गये स्वायत महाविद्यालय के दर्जे में बाधा डालने के प्रयासों को अवैधानिक बताते हुये अनुदान आयोग के निर्णय को अंतिम रूप से मान्य बताया और विश्व विद्यालय की आपत्तियों को अवैधानिक मानते हुये निरस्त कर दिया ।
 उन्होने बताया कि  उच्च न्यायालय के फैसले से महाविद्यालय में खुशी और उत्साह की लहर फैल गई और नगर
के शिक्षा जगत में इस बहुचर्चित मामले में विश्व विद्यालय के अनावश्यक रवैये की आलोचना की जा रही है।
श्री अग्रवाल ने इसे छत्तीसगढ़ के छात्र, नागरिकों और शिक्षा की विजय बताते हुये कहा कि प्रारंभ से कुलपति श्री बाजपेई  स्वार्थ वश  ही क्षेत्र के छात्रों और शिक्षा की प्रगति में अनावश्यक रोड़ा आटका रहे थे । उन्होने कहा कि इस निजी स्वार्थ के लिये कुलपति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये विश्व विद्यालय का लगभग 20 लाख रुपयों का अनावश्यक व्यय और किमती समय बर्बाद किया है  ।जिसकी भरपाई उनसे व्यक्तिगत रुप से की जानी चाहिये।
उन्होने कुलपति ए डी एन बाजपेई से विश्व विद्यालय की छवि गिराने के लिये त्यागपत्र की भी मांग की है और त्यागपत्र न देने पर छत्तीसगढ़ शासन से उन्हे धारा 52 के अंगर्गत हटाने की मांग की है।
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