गांव-गांव तलाश, आखिरकार गिरफ्त में आरोपी: सीपत पुलिस ने नाबालिग अपहरण केस सुलझाया
नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, POCSO की धाराएं लागू

बिलासपुर… सीपत थाना क्षेत्र में सामने आए अपहरण और यौन शोषण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले की शुरुआत 26 नवंबर को हुई, जब एक पीड़ित पिता ने थाना सीपत पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया है। यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, बल्कि एक परिवार की चिंता, डर और टूटते भरोसे की कहानी थी।
पुलिस विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी किशोर कुमार यादव, उम्र 18 वर्ष 02 माह, निवासी बोदरी, थाना चकरभाठा, ने नाबालिग बालिका को अपने जाल में फंसाकर ग्राम तोरला, थाना सरगांव, जिला मंगेली ले गया। वहां उसने न केवल कानून को, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी रौंदते हुए बालिका का शारीरिक शोषण किया।
सूचना मिलते ही सीपत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित की और दबिश देकर अपहृत बालिका को सकुशल बरामद किया। यह कार्रवाई न सिर्फ पुलिस की सजगता का प्रमाण है, बल्कि ऐसे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी है कि वे कानून की नजर से बच नहीं सकते।
जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 64(एम) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत गंभीर अपराध दर्ज किए गए। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
सीपत पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जिले में कोई नरमी नहीं है।





