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महुआ शराब कारोबारी दम्पत्ति पर बड़ी कार्रवाई…पुलिस ने कोर्ट में पेश किया प्रतिवेदन…राजसात होगी पचास लाख की सम्पत्ति
पुलिस कप्तान ने बताया..पहली बार BNNS के तहत होगी कार्रवाई

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बिलासपुर–अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने का संगठित करोबार करने वालो पर पुलिस का आपरेशन ’’प्रहार’’ भारी पडते नजर आ रहा है। प्रदेश में पहली बार नवीन कानून की धारा 107 बीएनएसएस के तहत आरोपी दम्पत्ति की लगभग 50 लाख रूपयों की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। मामले में पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय के सामने प्रतिवेदन भी पेश कर दिया है।
शराब का अवैध कारोबार कर लाखों की अवैध सम्पत्ति बनाने वाली दम्पत्ति की अवैध सम्पत्ति फ्रीज किया जाएगा। मामले में पुलिस कप्तान के आदेश पर कोर्ट के सामने प्रतिवेदन भी जमा कर दिया गया है। कोनी पुलिस के अनुसार धारा 34-2 आबकारी एक्ट के तहत जांच में मामला सामने आया की आरोपी दंपत्ति संतोष वर्मा और देवीबाई वर्मा पुत्र राहुल वर्मा के साथ हाथ भटठी महुआ शराब बनाने और बेचने का काम करती है। आरोपी दम्पत्ति ने संगठित तरीके से नशे का अवैध करोबार से करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित किया है। कई बार आरोपी दम्पत्ति को कानूनी कार्रवाई कर जेल दाखिल कराया गया । बावजूद इसके आरोपियों की गतिविधियों में किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला है।
वरिष्ठ पुलिस कप्तान ने जानकारी दिया कि पुलिस टीम ने नशे का अवैध शराब कारोबार करने वाली दम्पत्ति की सम्पत्ति का पता लगाया है। जांच पड़ताल के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी महिला और पुरूष ने नशे के अवैध कारोबार से एक प्लाट, 2 दो मंजिला मकान, 1 टैक्टर, स्वीफ्ट कार और 2 मोटर सायकल खरीदा है। चिन्हांकित सम्पत्ति की कीमत करीब 50 लाख रुपयों से अधिक है।
केन्द्र और राज्य सरकार के मंशा अनुरुप बीएनएनएस की धारा 107 के तहत के तहत आरोपी दम्पत्ति की सम्पत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में दोनों के खिलाफ प्रतिवेदन पेश किया गया है। आदेश मिलते ही दोनों आरोपियों की सम्पत्ति को राजसात किया जाएगा। अवैध शराब कारोबार में सलिप्त संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में पहली कार्रवाई होगी।