रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जुलाई 2026 के वेतन से ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य आधार बनाया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जा रही है। इसलिए वेतन आहरण भी इसी व्यवस्था के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि—केवल उन्हीं कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जाए, जिनका ऑनलाइन प्रणाली में पंजीयन हो चुका है।कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज होना अनिवार्य होगा।कर्मचारी ने माह में जितने दिनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई होगी, उतने ही दिनों का वेतन आहरित किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का महत्व और बढ़ गया है तथा समय पर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है।