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Chhattisgarh

Teacher Suspend- सहायक शिक्षक एलबी निलंबित

Teacher Suspend-दुर्ग। जिले में शिक्षा विभाग ने शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा के सहायक शिक्षक एलबी देवेश कुमार देशमुख को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा द्वारा की गई जांच के आधार पर की गई है। जांच में शिक्षक के खिलाफ प्राप्त शिकायत प्रमाणित पाई गई, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

Teacher Suspend/जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि श्री देशमुख ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 और नियम 03 के उप नियम-01 के खण्ड 01, 02 और 03 का उल्लंघन किया है।

नियमों के अनुसार शिक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है और किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार गंभीर उल्लंघन माना जाता है।

निलंबन आदेश के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 01 (1) (क) के प्रावधानों का पालन किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि निलंबन अवधि में श्री देशमुख का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग में नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता बनी रहेगी।

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