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रेरा की बड़ी कार्रवाई: लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री पर रोक..खरीदारों की पूंजी पर मंडराया खतरा

बिलासपुर…छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर के चर्चित लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना में भूखंडों और मकानों की किसी भी तरह की खरीद-बिक्री, पंजीयन और लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के स्पष्ट उल्लंघन के चलते की गई है।

रेरा अधिनियम के अनुसार, प्रमोटर को खरीदारों से प्राप्त राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य होता है, जिसका उपयोग केवल निर्माण और भूमि से जुड़ी लागतों के लिए किया जा सकता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

रेरा प्राधिकरण की जांच में  सामने आया कि लोविना कोर्ट्स के प्रमोटर ने उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया, ।जिससे खरीदारों की पूंजी पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।  गंभीर अनियमितता के चलते प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से प्रोजेक्ट में सभी प्रकार की रजिस्ट्री, बिक्री, ट्रांसफर और डीलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है।

सीजी रेरा ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक प्रमोटर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता और अधिनियम के तहत सभी शर्तों की पूर्ति नहीं कर देता।

कार्रवाई को रेरा की सख्ती और खरीदारों के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता अथवा नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य बिल्डरों और प्रमोटरों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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