प्रतीक गुप्ता हत्याकांड: आरोपी की अपील खारिज, कोर्ट ने माना– हत्या..कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका

बिलासपुर… प्रतीक गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय सामने आया है। अदालत ने हत्या का मामला मानते हुए आरोपी की अपील खारिज कर निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी अपने घर से अनुपस्थिति और खून से सनी पैंट और जूतों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि आरोपी की पैंट और जूतों में मानव रक्त पाया गया था।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत, जब कोई तथ्य विशेष रूप से आरोपी के ज्ञान में हो, तो उसे ही उसका स्पष्टीकरण देना होता है। अदालत ने माना कि आरोपी इस दायित्व को निभाने में असफल रहा।
गवाहों ने यह भी बताया कि उन्होंने घटना वाले दिन सुबह आरोपी को उसके बेटे के साथ देखा थाl हत्या के बाद वह घटनास्थल से भाग गया था। आरोपी ने अपने भागने का कारण डर बताया ।, जिसे अदालत ने अस्वीकार्य और असंतोषजनक करार दिया।
साथ ही, यह भी सामने आया कि आरोपी अपने बेटे और पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। जबकि इससे जुड़े सवालों पर भी वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया।
निचली अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने भी माना कि अभियोजन पक्ष ने मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।
इस प्रकार, आरोपी की अपील को खारिज कर, कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।