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टिफिन बम मामले में सरकार को झटका… हाईकोर्ट में अपील खारिज..विरोधाभास में बच गयी जान

बिलासपुर… हाईकोर्ट ने टिफिन बम बरामदगी मामले में गवाहों की विरोधाभासी गवाही के कारण शासन की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभिलेखों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों के पास विस्फोटक पदार्थ था या जब्त किया गया सामान वास्तव में विस्फोटक था।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाया गया। जांच अधिकारी ने दावा किया कि जप्ती की कार्रवाई मौके पर हुई। जबकि गवाहों ने माना कि सभी कागजी कार्रवाई थाने में की गई। टिफिन बम बरामदगी के स्थान को लेकर भी अलग-अलग बयान दिए गए, जिससे मामले की वैधता पर संदेह हुआ।

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