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ED के शिकंजे में फंसे नान घोटाले का खिलाड़ी – सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद…खिलाड़ी आलोक शुक्ला ने किया सरेंडर

रायपुर.. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। मामले के मुख्य आरोपी और रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक शुक्ला ने शुक्रवार को रायपुर स्थित ईडी (ED) की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी और सह-आरोपी अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी और आदेश दिया था कि दोनों आरोपियों को पहले दो सप्ताह ईडी की कस्टडी और उसके बाद दो सप्ताह न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत का लाभ मिल सकेगा।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को भी आलोक शुक्ला सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अपलोड न होने के कारण कोर्ट ने सरेंडर कराने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को आदेश की प्रति के साथ पेश होकर उन्होंने सरेंडर कर दिया।

अनिल टुटेजा फिलहाल जेल में हैं। अब दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हिरासत में रहेंगे। नान घोटाला मामले में ईडी की जांच जारी है और एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज केस की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था।

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