Bilaspur

बिना मान्यता के स्कूल…मर्सिडीज़ में घूमते मालिक – हाई कोर्ट ने कहा: अब तमाशा नहीं चलेगा

बिलासपुर, 5 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिना मान्यता के चल रहे सैकड़ों नर्सरी और सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा, “बड़े लोगों को बचाने नियम बदले गए, अब यह सब नहीं चलेगा।”

यह मामला कांग्रेस नेता विकास तिवारी की जनहित याचिका पर चल रहा है, जिसमें बताया गया कि 330 स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, और बच्चों व अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने साफ कहा कि 2013 के सर्कुलर में नर्सरी स्कूलों को मान्यता लेना जरूरी बताया गया था, लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि मान्यता की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया – “12 साल बिना अनुमति स्कूल कैसे चला लिया गया?”

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और प्रभावित बच्चों को ₹5 लाख मुआवजा दिया जाए। साथ ही, 13 अगस्त तक शिक्षा सचिव को नया शपथ पत्र देने का आदेश दिया गया है।

चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा – “गली-मोहल्ले में स्कूल खोलकर पैसे कमाए और अब मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं। रोज एक नया घोटाला सामने आ रहा है। यह सब और नहीं चलेगा।”

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