दबंग बिल्डर का सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा…हाईकोर्ट आदेश पर आया सीमांकन रिपोर्ट…कुछ बेचा,कुछ पर बनाया मकान
हाईकोर्ट के आदेश पर 12 सदस्यी टीम ने किया सीमांकन...भटका रहे जोन कमिश्नर

बिलासपुर—खबर जिले के सकरी तहसील स्थित ग्राम घूरू से है। बिल्डर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर करीब 6 से अधिक मकान और गार्ड रूम बना लिया है। इसके अलावा कुछ सरकारी जमीन बेज भी दिया है। इतना ही नहीं आरोपी बिल्डर केशरी सिंह राजपाल ने फरियादी की निजी जमीन पर कब्जा कर कालोनी का रास्ता भी निकाल दिया है। मामले का खुलासा हाईकोर्ट आदेश के बाद 12 सदस्यी सीमांकन टीम की रिपोर्ट में सामने आया है। बहरहाल पीड़ित पक्षकार इस समय जोन कमिश्नर कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। बावजूर इसके हाईकोर्ट निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। नतीजन पीड़ित पक्षकार दर दर भटकने को मजबूर है।
खबर घूरू ग्राम से है। जमीन का पीड़ित पक्षकार रमनदीप सलूजा ने हाईकोर्ट में अपील कर बिल्डर केशरी सिंह राजपाल की शिकायत की। रमनदीप ने बताया कि उसकी निजी जमीन पर कब्जा कर बिल्डर राजपाल ने कालोनी का रास्ता निकाला है। विरोध किए जाने के बाद भी दबंग बिल्डर ना तो जमीन छोड़ने को तैयार है और ना ही अधिकारी कुछ सुनने को तैयार हैं। हाईकोर्ट ने प्रकरण में जिला प्रशासन को टीम बनाकर जमीन सीमांकन का आदेश दिया। साथ ही रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करने को भी कहा।
मामले में जिला प्रशासन ने 12 सदस्यीय टीम का गठन किया। टीम ने दो पक्षों समेत अन्य जमीन मालिकों की उपस्थिति में सीमांकन का काम कर हाईकोर्ट और प्रशासन के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिल्डर ने सरकारी जमीन पर ना केवल मकान बनाया है। बल्कि गार्ड रूम बनाने के अलावा सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा बेचा भी है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि बिल्डर ने कालोनी का रास्ता रमनदीप सिंह सलूजा की बड़ी जमीन पर कब्जा कर निकाला है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम ने खसरा नम्बर 302 और 312 चांदा स्थित है। सीमांकन के दौरान घुरू स्थित खसरा नम्बर 292,296,299 तिगेड़ा बनाकर सीमांकन किया गया। तिगेडा को आधार बनाकर शिकायत किए गए खसरा नम्बर 304/2 का सीमांकन किया गया। टीम ने पाया कि निजी जमीन खसरा 304/2 की बहुत बड़े हिस्से पर साँई विहार कालोनी की सड़क और गार्ड रूम बनाया गया है।
इसके अलावा तिफरा स्थित शासकीय जमीन खसरा नम्बर 193 जमीन पर कब्जा कर बिल्डर ने सांई विहार कालोनी का आधा दर्जन मकान बनाया है। इसके अलावा सड़क बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। इसलिए कब्जे को धारा 248 तहत कार्रवाई कर कब्जे को हटाया जाना उचित होगा।
राजस्व की टीम ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 304/2 फरियादी रमन दीप सिंह सलूजा का है। रमनदीप ने बताए गए जमीन से कुछ हिस्सा का बिक्री भी किया है।
बताते चलें कि 12 सदस्यीय टीम ने 3 फरवरी 2025 को रिपोर्ट भी जमा कर दिया है। बावजूद इसके अभी तक फरियादी फरियाद के लिए कभी जोन कमिश्नर तो कभी तहसील कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। शायद दबंग बिल्डर के चलते प्रशासन भी कार्रवाई को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। बावजूद इसके पीड़ित पक्षकार को उम्मीद है कि उसे न्याया जरूर मिलेगा। बताते चलें कि रमनदीप सिंह अवैध प्लाटिंग का भी काम करता है।