Madhya Pradesh

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की नई गाइडलाइन लागू, अब 21 दिन में वार्ड स्तर पर बनेगा सर्टिफिकेट, देर होने पर लगेगा जुर्माना

नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र के लिए 5 और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 8 तरह के जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। वहीं, अगर किसी प्रमाण पत्र की एक कॉपी चाहिए तो 50 रुपए शुल्क लगेगा।

Bhopal/नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी है। अब किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर संबंधित प्रमाण पत्र सीधे वार्ड या जोन कार्यालय से ही मिल जाएगा।

लेकिन अगर आवेदन देर से किया गया तो तय नियमों के तहत शपथ पत्र और अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

रजिस्ट्रार सत्यप्रकाश बड़गैंया के अनुसार, 22वें से 30वें दिन तक के आवेदन निगम मुख्यालय में लिए जाएंगे, जबकि 31 दिन से एक साल के बीच आवेदन करने वालों को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र लगाना होगा।

एक साल से अधिक पुराने मामलों में सालाना 250 रुपए पेनाल्टी देनी होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1,000 रुपए तय की गई है।

नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र के लिए 5 और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 8 तरह के जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। वहीं, अगर किसी प्रमाण पत्र की एक कॉपी चाहिए तो 50 रुपए शुल्क लगेगा।

अधिक कॉपियों पर प्रति कॉपी 50 रुपए की अलग रसीद कटेगी। हालांकि, 21 दिन के भीतर आवेदन करने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 22 से 30 दिन के बीच आवेदन करने पर 20 रुपए और 31 दिन से एक साल तक देरी करने पर 50 रुपए फीस तय की गई है।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में नया आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को जरूरी कर दिया है। इसके अलावा पासपोर्ट और स्कूल एडमिशन जैसे कामों के लिए भी यह दस्तावेज अनिवार्य हो गया है। इस वजह से नगर निगम के जन्म-मृत्यु शाखा दफ्तरों में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।

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