सचिव से अभद्रता पड़ी भारी: आईएफएस अधिकारी पर गिरी गाज..मनीष कश्यप सस्पेंड
बातचीत में अमर्यादित और अभद्र भाषा के प्रयोग

रायपुर… राज्य शासन ने कड़ा संदेश देते हुए भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव के साथ दूरभाष पर हुई बातचीत में अमर्यादित और अभद्र भाषा के प्रयोग को शासन ने गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह कार्रवाई की है।
बैठक की तैयारी पर मांगी गई थी जानकारी
जानकारी के अनुसार, 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा आयोजित विनियमन-मुक्ति विषयक बैठक की तैयारी को लेकर विभागीय सचिव ने संबंधित अधिकारी से टेलीफोन पर आवश्यक सूचनाएं मांगी थीं। इसी दौरान बातचीत का लहजा मर्यादा की सीमाओं से बाहर चला गया।
आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया
शासन ने इस पूरे घटनाक्रम को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना है। उक्त नियम के तहत सेवा में रहते हुए शालीनता, अनुशासन और गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है।
अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम, 1969 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि यह भी स्पष्ट संकेत देती है कि शासन स्तर पर अनुशासनहीनता को लेकर अब किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।





