Chhattisgarh

जरा संभलकर चलें…यातायात पुलिस ने जारी किया फरमान…यदि ऐसा किया तो देना होगा जुर्माना…लायसेंस भी होगा निरस्त

लेफ्ट चलो लेकिन फ्री जोन में गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा जुर्माना

बिलासपुर—यातायात पुलिस ने फरमान जारी कर बताया है कि लेफ्ट फ्री क्षेत्र में वाहन खड़े करने या रास्ता रोक कर खड़े होने वालों पर को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। यदि लोग समझाइश के बाद भी नियम और आदेश का बार-बार उल्लंघन करते पाए गए तो वाहन चालक का लायसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने बताया कि पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के आदेश पर जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
          यातायात अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने जानकारी दिया कि शहर में विभिन्न चौक चौराहे और तिराहों पर बायी तरफ फ्री जोन घोषित है। बावजूद इसके लोग बीच रास्ते में खड़े होकर बाएं जाने वालों को बाधा पहुूंचाते हैं। बार बार निर्देश के बाद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे है।जिसके कारण चौक चौराहे पर अनावश्यक रूप से जाम की स्थिति बन जाती है।
       रामगोपाल करियारे ने जानकारी दिया कि रेड सिग्नल के दौरान आवागमन लेफ्ट से लेफ्ट फ्री यानि  बाएं से बाएं जाने का मार्ग खुला रहता है। बावजूद इसके लोग रेड सिग्नल के दौरान लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन में वाहन खड़ा कर देते है। जिसके कारण पीछे से आने वाले वाहन चालकों को चौक के लेफ्ट तरफ जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और भीड़ भी हो जाती है।
      जबकि शहर के प्रत्येक चौक चौराहों में संकेतक भी लगाए गए हैं।  यह जानते हुए भी कि लेफ्ट से लेफ्ट फ्री मोड़” में वाहन खड़ी करना दण्डनीय अपराध है। यातायात टीम ने कई बार ऐसा करने वालों को चेतावनी के साथ जुर्माना भी लगाया है। लेकिन कोई असर होते नहीं दिखाई दिया है।
वरिष्ठ पुलिस कप्तान के आदेश पर पुलिस यातायात टीम ने फैसला किया है कि लेफ्ट टू लेफ्ट फ्री जोन में वाहने खड़ी करने वालों पर अब  भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद इसके यदि लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं तो लायसेंस निरस्त की कार्रवाई होगी।

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