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संयुक्त टीम की कार्रवाई…10 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट की कार्रवाई…टीम ने चालानी कार्रवाई कर बोर्ड दिया यह आदेश
कोटपा एक्ट के तहतगुटखा दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई

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बिलासपुर—जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने सिरगिट्टी क्षेत्र में रेड कार्रवाई कर करीब एक दर्जन से अधिक गुटखा दुकानों का चालान काटा। सीएमएचओ के मार्गदर्शन में टीम ने सिरगिट्टी क्षेत्र में स्कूल के आसापास स्थित गुटखा बेचने वालों पर रेड कार्रवाई को अंजाम दिया।
रेड कार्रवाई अभियान में सुनील पंडा, औषधि निरीक्षक, श्रीमती सोनम जैन एवं सिरगिटी थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने शिरकत किया। टीम ने सिरगिट्टी बनाक चौक, शासकीय प्राथमिक शाला सिरगिट्टी, शासकीय मिडिल स्कूल सिरगिट्टी, शासकीय कन्या शाला मिडिल स्कूल, सिरगिट्टी एवं सेंट जेवियर हॉयर सेकेंडरी स्कूल, सिरगिट्टी बिलासपुर के आस पास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों में धावा बोला। गुटखा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के तहत चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया।
सीएचएमओ ने जानकारी दिया कि कोटपा एक्ट 6 के अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान करीब एक दर्जन दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए । सिरगिट्टी क्षेत्र स्थित एक दुकान को तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़ा गया। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि दुकान के सामने बोर्ड लगाए। बोर्ड में स्पष्ट लिखे की 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा।