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जनगणना कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी पर रोक, परीक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को देखते हुए शिक्षा विभाग के निर्देश

यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी जिला प्रशासन या नगरीय निकाय द्वारा लगाई जाती है, तो इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उपखंड अधिकारी या तहसीलदार स्तर से ड्यूटी लगाए जाने की स्थिति में भी संबंधित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही शिक्षक को कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

बीकानेर। शिक्षा विभाग ने जनगणना कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक और परीक्षा कार्यों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से जुड़े शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

निदेशालय ने सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस समय विभागीय और समान परीक्षाओं का संचालन जारी है। कक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं के साथ-साथ कक्षा 5 से 7 तक की स्थानीय परीक्षाएं, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अंकों का अपलोड करने का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है।

इन परीक्षाओं के परिणाम 25 मार्च 2026 से पहले जारी किए जाने हैं। इसी दिन सभी विद्यालयों में मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक बैठक) का आयोजन भी प्रस्तावित है।

आदेश में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रवेशोत्सव, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण और अन्य तैयारियों से जुड़ी गतिविधियां भी संचालित की जानी हैं।

साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य भी प्रगति पर है, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए शासन सचिव, स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार परीक्षा कार्यों से जुड़े शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी जिला प्रशासन या नगरीय निकाय द्वारा लगाई जाती है, तो इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उपखंड अधिकारी या तहसीलदार स्तर से ड्यूटी लगाए जाने की स्थिति में भी संबंधित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही शिक्षक को कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि एकल शिक्षक या केवल दो शिक्षक वाले विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी विद्यालय से 30 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती है, तो उन्हें भी कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपरिहार्य स्थिति में यदि किसी शिक्षक को कार्यमुक्त करना आवश्यक हो, तो संबंधित विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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