जश्न में चाकूबाज़ी…हाईकोर्ट ने फैसले में कहीं यह बात.. पढ़ें ख़बर

बिलासपुर… होली के उल्लास में झगड़े ने जब हिंसक रूप लिया और चाकू चल गए, तो मामला अदालत की चौखट तक जा पहुंचा। दुर्ग ज़िले के खुर्सीपार क्षेत्र में होली के दिन हुए एक नाच-गाने के कार्यक्रम के दौरान हुए झगड़े में चाकू से हमले के आरोप में गिरफ्तार एक युवक को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियमित ज़मानत दे दी है।
घटना 14 मार्च 2025
जानकारी के अनुसार। मोहल्ले में होली के अवसर पर नृत्य कार्यक्रम आयोजित था। इसी दौरान हुई धक्का-मुक्की ने विवाद का रूप ले लिया, जिसके बाद एक युवक ने तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर युवक को कुछ लोगों ने पकड़कर पास के एक घर में ले जाकर उस पर चाकू व लात-घूंसे से हमला किया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट दायर की। आरोपी तभी से न्यायिक हिरासत में था।
हाईकोर्ट में प्रभावशाली पक्ष रखा गया
मामले में आरोपी की तरफ से अधिवक्ता अनादि शर्मा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की और जोरदार तर्क रखे। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ में हुई।
अधिवक्ता शर्मा ने अदालत को बिन्दुवार जानकारी दी। अनादि शर्मा ने बताया कि विवाद होली के अवसर पर मामूली धक्का-मुक्की से शुरू हुआ,। और अचानक बाहुल्य हिंसा रूप ले लिया। आरोपी स्वयं घायल हुआ, और उसकी भूमिका पूरी तरह से रक्षात्मक थी।
मामले में दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराया ।चाकू की बरामदगी को लेकर विरोधाभास है।चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है, और आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है
न्यायालय से राहत
तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए, अदालत ने माना कि आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है और उसे नियमित ज़मानत प्रदान किया।