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यदि जेल में ‘फाइव स्टार’ सुविधा मिली तो अफसर होंगे निलंबित. सुप्रीम कोर्ट का सख्त फरमान… कानून से ऊपर कोई नहीं

दिल्ली। रेणुकास्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभिनेता दर्शन, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जमानत देने का आदेश गंभीर कानूनी खामियों से भरा था और इसमें सेलिब्रिटी स्टेटस को अनुचित महत्व दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने चेतावनी दी कि जेल में दर्शन को किसी भी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। खासकर ‘फाइव स्टार होटल’ जैसी सुविधाएं मिलने की स्थिति में सबसे पहले जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। चाहे आम नागरिक हो या सेलिब्रिटी, सभी पर समान रूप से कानून लागू होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस आदेश की प्रति देशभर के सभी हाई कोर्ट और राज्य सरकारों के जरिए जेल अधीक्षकों तक पहुंचाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो।

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