हत्या का गवाह बना प्यार.. पत्नी की गवाही पर पति को उम्र कैद की सजा..

जगदलपुर.. बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम छोटेकड़मा कोटवारपारा में दो साल पहले हुई निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी हरी बघेल को उसकी ही पत्नी की गवाही के पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष बात यह है कि गवाह कोई और नहीं, बल्कि मृतका की छोटी बहन और आरोपी की पत्नी है।
मामला 2023 का है, हरी बघेल ने रैमती बघेल नामक महिला की टंगिया मारकर हत्या कर दी थी। वह रैमती के घर में जबरन घुसा और चिल्लाते हुए उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना की मुख्य प्रत्यक्षदर्शी उसकी पत्नी थी।,जो मृतका की बहन भी है। उसने अदालत को बताया कि उसने अपनी आंखों से अपनी बहन को मरते देखा और आरोपी को वार करते हुए पाया।
मामले की सुनवाई प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत में हुई। न्यायालय ने घटना से जुड़े सभी साक्ष्य, पुलिस रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का गहन परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष ने धारा 302 (हत्या), 450 (गैरकानूनी प्रवेश), और 324 (घातक हथियार से चोट पहुंचाना) के तहत अपना पक्ष मज़बूती से रखा।
लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि हरी बघेल, मृतका के घर में रात करीब 8 बजे घुसा और पुरानी रंजिश में टंगिया से हमला कर रैमती की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता से जांच कर उसे गिरफ़्तार किया और चार्जशीट पेश की।
गवाह के तौर पर जब पत्नी कोर्ट में पेश हुई, तो उसने बिना डरे सच्चाई सामने रख दी। अदालत ने भी माना कि ऐसी परिस्थितियों में पत्नी का न्याय के पक्ष में खड़ा होना साहसिक कदम है और इससे न्यायपालिका को सच्चाई तक पहुँचने में मदद मिली।