Bilaspur

चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई.. भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी को बताया अवैध.. हाईकोर्ट ने मांगा ईडी-एसीबी से जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जवाब तलब किया है। चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई और जमानत की मांग की है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त 2025 को होगी।

जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान, चैतन्य के वकील ने दलील दी कि ईडी ने बिना किसी ठोस आधार के उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य को गिरफ्तार कर उन्हें इस घोटाले का “मास्टरमाइंड” बताया था। वर्तमान में वे रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसे 18 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इससे पहले, चैतन्य और उनके पिता भूपेश बघेल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सीधे वहां याचिका दायर करने पर नाराजगी जताते हुए पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसी के बाद चैतन्य ने बिलासपुर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी।

ईडी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में शराब व्यापार में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, जिसमें अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों की मिलीभगत सामने आई। अब सभी की नजरें 26 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर हैं, जब ईडी और एसीबी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे।

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